Bihar Reservation Act: नीतीश को लगा बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती, जानिए क्या है पूरा मामला
Bihar Reservation Act Patna High Court : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना हाई कोर्ट के आरक्षण पढ़ाई फैसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको बता दे की सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें जाट के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई थी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के सपोर्ट के बाद ही जाती है जनगणना के बाद आरक्षण को 50 से 65% किया गया था लेकिन पटना हाई कोर्ट को इस फैसले का झटका दिया गया है। हालांकि हम हर करने वाले नहीं है क्योंकि हम आरक्षण के काफी सपोर्टर है और हम इसके खिलाफ जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
‘जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद…’ (Bihar Reservation Act)
उन्होंने कहा कि जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 प्रतिशत कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के कतिपय राज्यों खासकर तमिलनाडु में पहले से आरक्षण कोटा में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण कोटे में की गई बढोत्तरी संविधानसम्मत और न्यायोचित है।
‘पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सरकार’
उन्होंने कहा कि विधिवेत्ताओं से परामर्श कर राज्य सरकार पूरी तत्परता से पटना हाई कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।