Bihar: पटना में बंद होंगे 100 से अधिक कोचिंग संस्थान, दिल्ली हादसे की बात सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Bihar: पटना में कोचिंग सेंटर्स के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है.दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद लगातार पटना के कोचिंग सेंटर निशाने पर है और सरकार लगातार कोचिंग सेंटरों की जांच कर रही है. पटना के डीएम ने शुक्रवार को पटना में चल रहा है 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है. डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहर्यालय स्थित सभागार में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत बैठे जिला स्तरीय कोचिंग निबंध समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया.
इसके साथ ही इन 124 संस्थानों की सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दी गयी है. अधिकारियों को यह सुनिश्चत करने को कहा गया है कि ये संस्थान अब संचालित न किये जाएं. बैठक में एसएसपी राजीव मिश्रा, डीइओ संजय कुमार, डीपीओ (स्थापना शिक्षा) राजकमल और समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे.
10 दिनों में 508 कोचिंग संस्थानों की जांच (Bihar)
दरअसल, दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट मे पानी भरने के बाद हुए हादसे के बाद से पटना में जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानो को पंजीकरण कराने को कहा था. डीएम के निर्देश पर 10 दिनों मे 508 कोचिंग की जांच की गयी.
साथ ही निबंधन के लिए 936 आवेदन मिले थे. इनमें से 413 का निबंधन पहले हो चुका है. शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच हुई थी, जिसके बाद इन 138 कोचिंग को निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया. इनमें से 14 कार्यरत नही थे और पंजीकरण के लिए अयोग्य पाये गये. बाकी 124 कोचिंग संस्थानो को बंद करने के आदेश जारी किये गये है.
85 आवेदनों की जांच जारी
समिति के सदस्य सचिव डीइओ ने एजेंडावार प्रतिवेदन दिया. उन्होंने बताया कि 523 आवेदनों में से शेष 385 आवेदनों की जांच करायी जा रही है, जिनमें 46 का जांच प्रतिवेदन मिला है. शेष 339 आवेदनों की जांच प्रक्रियाधीन है. डीएम ने डीइओ को इनकी जांच जल्द पूरी कर आगे की कार्रवाई के लिए निबंधन समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया.
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तीन मानकों का पालन अनिवार्य
डीएम के अनुसार बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग संचालन के लिए तीन मानकों पर ध्यान देना अनिवार्य है. इनका उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.