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Bihar: शिक्षा विभाग के आदेश से बिहार के प्राइवेट स्कूलों में मचा हड़कंप, नहीं मांगे आदेश तो रद्द हो सकती है मान्यता

Bihar: शिक्षा विभाग ने बिहार के प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन करने का आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बिहार के प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप मच गया है और जल्दी-जल्दी में सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर समय से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो मान्यता रद्द कर दिया जाएगा.

आवेदन करने वाले विद्यालयों ने अपने-अपने विवरणी को भी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करते हुए सारी सूचनाएं दी हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सोमवार को बताया कि आवेदन करने वाले निजी विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया सत्यापन के उपरांत शीघ्र पूरी की जाएगी।

24 हजार निजी स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन हो रहे संचालित (Bihar)

निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि आरटीई का उद्देश्य निजी विद्यालयों के हित में कार्य करना है। राज्य में पहले 12 हजार निजी विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जबकि राज्य भर में बिना रजिस्ट्रेशन के 24 हजार निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

ऐसे विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन होने से उनके छात्र-छात्राओं को भी कई तरह से लाभ होगा। रजिस्ट्रेशन (प्रस्वीकृति) कराने के बाद निजी विद्यालयों को पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को टीसी (स्थानांतरण प्रमाणपत्र) देने का अधिकार मिल जाता है।

रजिस्ट्रेशन (प्रस्वीकृति) होने से ऐसे निजी विद्यालयों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल में नामांकन सुलभ हो जाएगा।

निजी विद्यालयों में हुआ छह हजार बच्चों का नामांकन
निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में दूसरे चरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। छह हजार बच्चों का नामांकन हुआ है।

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