Paper Leak: भारत में आधी रात को लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, पेपर लीक करने पर मिलेगी इतने साल की सजा, जाने डीटेल्स
Paper Leak: 13 जून को नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में काफी प्रदर्शन किया गया इसके साथ ही पूरे देश में लोगों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और अब इसको लेकर एक कड़ा कानून बनाया गया है. सरकार ने 21 जून को आधी रात एक अधिसूचना पारित की जिसके अंतर्गत आप नकल करने वालों को काफी कड़ी सजा मिलेगी.
इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।
NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम है। इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था।
पढ़िए केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन (Paper Leak)
केंद्र सरकार ने एंटी-पेपर लीक कानून को लेकर शुक्रवार-शनिवार (21-22 जून) की रात अधिसूचना जारी की।
केंद्र सरकार ने एंटी-पेपर लीक कानून को लेकर शुक्रवार-शनिवार (21-22 जून) की रात अधिसूचना जारी की.
राष्ट्रपति मुर्मू ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी
पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।
इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।