Bihar School News: बिहार में बंद होने वाले हैं ये 24000 प्राइवेट स्कूल? शिक्षा विभाग में अपनाया सख्त रवैया,जल्द होगा एक्शन
Bihar School News: साल 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है 24000 निजी स्कूलों पर जल्द शिक्षा विभाग के द्वारा करवाई किया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत निजी स्कूलों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है इस पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त रवैया अपना रहा है।
इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों के संचालकों को आगाह करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने की वसूली होगी और ऐसे निजी विद्यालय बंद भी किए जाएंगे। यह कार्रवाई संबंधित जिला प्रशासन के स्तर से होगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के मुताबिक राज्य में 24 हजार ऐसे निजी विद्यालय हैं, जिन्होंने सरकार के निर्देश देने के बावजूद अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे विद्यालयों को बंद करने संबंधी कार्रवाई करने से पहले उन्हें अंतिम मौका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिया जा रहा है।
15 अगस्त तक हर हाल में करना है रजिस्ट्रेशन (Bihar School News)
ऐसे निजी विद्यालयों को 15 अगस्त तक आनलाइन आवेदन देकर रजिट्रेशन कराना होगा। सिर्फ अल्पसंख्यक और धर्म आधारित निजी विद्यालयों को ही इससे छूट है। आरटीई के प्रविधान के तहत धार्मिक एवं भाषा आधारित निजी विद्यालयों को छोड़ बाकी सभी निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता है। फिलहाल राज्य में मात्र 12 हजार निजी विद्यालय ही रजिस्टर्ड है।
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