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Bihar: बिहार में जमीन के दाखिल खारिज को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट, भूमि सुधार विभाग ने बदल दिया नियम

Bihar Land News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पंचर अधिकारियों को कहा है कि दाखिल खारिज के आवेदन रद्द करने से पहले आवेदक की पक्ष जरूर सुनना है और उसके लिए बाध्यकारी क्या है यह बताना है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया एवं अधिनियम में इसका प्रावधान है लेकिन लगातार इसके अनदेखी की शिकायत मिल रही है।

विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को लिखे हुए पत्र में यह आदेश दिए कि यह दोनों अधिकारी इसे देखें कि इस मामले में प्राविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है।

पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी अथवा अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट पर दाखिल खारिज का कोई आवेदन सीधे रद्द नहीं किया जा सकता है। रद्द करने से पहले अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी संबंधित आवेदक को नोटिस दें। उन्हें आपत्तियों के बारे में बताएं और उस पर उनका पक्ष सुनें। इसके बाद भी अगर आवेदन रद्द होता तो संचिका में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करें।

आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलना ही चाहिए। यह नैसर्गिक न्याय की मांग भी है, क्योंकि अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी के स्तर पर एक बार आवेदन रद्द होता है तो आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील में जाना पड़ता है।

कई बार किसी दस्तावेज के अपठनीय होने के आधार पर आवेदन रद्द कर दिया जाता है। किसी दस्तावेज के छूटने पर भी आपत्तियां लगाई जाती हैं। इनका निराकरण आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर किया जा सकता है।

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